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प्रक्रियाधीन भर्तियों में अब दिव्यांगजनो को मिलेगा 3 की जगह 4% आरक्षण....कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश....इन भर्तियो पर पड़ेगा प्रभाव

जयपुर
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब लम्बित भर्तीयों में भी दिव्यांगजनो को 3% के स्थान पर 4% आरक्षण देने के दिव्यांगजन आरक्षण अधिनियम 2016 की शक्तियों के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में राज्य सरकार ने सभी भर्तियों में दिव्यांगजनो को 4% आरक्षण देने की अधिसूचना 23 जनवरी 2019 को जारी की थी जिसके तहत आज कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर सभही प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण देने के दिशानिर्देश जारी कर दिये गए है।

कार्मिक विभाग के आदेश की कॉपी

नही होगा अतिरिक पदों के सृजन
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण के तहत कुल पदों में से ही क्षेतिज आरक्षण के तहत 1% पदों को PH में माना जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन नही करेगी।
जिन भर्तियों में हो चुकी है नियुक्ति उन में नही होगा लागू
जिन भर्तियों के नियुक्ति हो चुकी है उनमें अब 4% आरक्षण नही मिलेगा एवं अन्य नियुक्ति भी 3% आरक्षण के तहत ही होंगी।


देखे कैसे मिलेगा इन भर्तियों में आरक्षण और उसके प्रावधान-
इन भर्तियों में मिलेगा 4% आरक्षण
राजस्थान लोकसेवा आयोग की सेकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, स्कूल व्याख्यता भर्ती,RAS, प्रधानाध्यापक भर्ती, रेंजर भर्ती, पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी, PTI, स्टेनोग्राफर, पुस्तकालय, फार्मासिस्ट, कर सहायक सहित 1 दर्जन से अधिक भर्तीयों में अब लाभ मिलेगा।

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