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आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना: गाइडलाइन जारी, आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब

जयपुर, एक सितंबर (भाषा) राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित परिवारों और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना एक सितंबर से प्रदेशभर में लागू कर दी गई है। एक सरकारी बयान के अनुसार इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 10 लाख से अधिक परिवारों को निशुल्क इलाज उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि पूर्व में लागू भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत करके प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि योजना में शामिल परिवारों को संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। वर्तमान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के पात्र परिवारों को पूर्ववत् इलाज मिलता रहेगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि आर्थिक सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी वर्तमान योजना से जोड़कर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान में भामाशाह से संबद्ध सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लागू होने से प्रदेश के दो तिहाई से भी अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना: गाइडलाइन जारी, आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब
प्रदेश में रविवार से लागू हो रही 'आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजनाÓ को लेकर राज्य सरकार ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें नए पात्रधारी और पहले से भामाशाह में पात्रधारी चल रहे परिवारों को नई योजना का लाभ लेने के लिए सलाह दी गई है। गाइडलाइन की छानबीन कर पत्रिका दे रहा लोगों की जिज्ञासाओं का जवाब-

जानिए, क्या आप भी हैं नए नाम से लागू हो रही स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र

सवाल: नए नाम से चलने वाली योजना के लाभार्थी कौन होंगे ?

जवाब: आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार के सदस्य और राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार के सदस्य इसमें पात्र होंगे।
सवाल: इस योजना का लाभ लेने के लिए कौनसे दस्तावेज आवश्यक होंगे ?

जवाब: राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों के लिए

-भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड): भामाशाह, एक्नोलेजमेंट स्लिप, लेकिन राशन कार्ड संख्या, भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) एवं मरीज का आधार कार्ड का जुड़ा होना आवश्यक है।

आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के पात्र लाभार्थी परिवारों के लिए
-भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड): भामाशाह, एक्नोलेजमेंट स्लिप
प्रधानमंत्री की ओर से लिखित आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र आवश्यक है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एचएचआइडी, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जुड़वाना आवश्यक है
— आधार कार्ड

सवाल: आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र उपलब्ध है, लेकिन भामाशाह कार्ड बना हुआ नहीं है, क्या फिर भी योजना का लाभ मिल सकता है ?

जवाब: जिन परिवारों के भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) बने हुए नहीं है, उन्हें नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) बनवाना चाहिए, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एचएआइडी, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से जुड़वाना चाहिए।

सवाल: योजना के लिए आर्थिक, सामाजिक व जाति आधारित जनगणना के आधार पर अपनी पात्रता कैसे देखी जा सकती है
जवाब:

-टोल फ्री नंबर 14555/1800111565/18001806127 से
-प्रधानमंत्री की ओर से डाक से भेजे गए आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की परिवार पहचान संख्या से

— https://www.pmjay.gov.in/ पर लॉग इन करके

सवाल: क्या राजस्थान के बाहर के निवासी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं ?
जवाब: नहीं, वर्तमान में इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी ही ले सकेंगे।

सवाल: क्या राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
जवाब: नहीं, वर्तमान में 12 दिसंबर तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सवाल: योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज अस्पताल लेकर जाने होंगे ?

- भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड): भामाशाह, एक्नोलेजमेंट स्लिप, मरीज का आधार कार्ड
- प्रधानमंत्री की ओर से लिखित आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र से, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एचएचआइडी, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से जुडवाना आवश्यक है

सवाल: इस योजना में कितनी बीमारियों के लिए बीमा लाभ दिया जाएगा ?

जवाब: भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चयनित 21 चिकित्सा विशेषज्ञता से संबंधित 1401 डिजीज पैकेज का लाभ दिया जाएगा

सवाल: आयुष्मान भारत योजना का लाभ कौन से अस्पतालों में लिया जा सकता है ?
जवाब: वर्तमान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में योजना का लाभ लिया जा सकता है

सवाल: क्या इलाज के दौरान किसी भी तरह की राशि वसूल की जाएगी ?

जवाब: नहीं, इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण सुविधाएं पूर्णत: निशुल्क (कैशलेस) हैं।

सवाल: परिवार आर्थिक, सामाजिक एंव जाति आधारित जनगणना एवं राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों के अंतर्गत तहत पात्र परिवार हैं, तो क्या 6.60 लाख का कवर मिलेगा ?
जवाब: नहीं, परिवार को सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपए और गंभीर बिमारियों के लिए तीन लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष ही दिया जाएगा।

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